Section 144 in Dehradun : उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होने हैं जिसको देखते हुए राजधानी देहरादून में किसी भी प्रकार के दंगों और लड़ाई से बचने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
भीड़ एकत्रित करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
प्रदेश में चुनाव के मद्देनज़र अब प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है जिसको देखते हुए अब राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं जिसके तहत एक स्थानी पर पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस दौरान केवल बस अड्डों रेलवे स्टेशन समेत सार्वजनिक स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर भीड़ एकत्रित करने पर पूरी तरीके से मनाही है।
144 के दौरान ये होते हैं नियम
देहरादून में धारा 144 के दौरान किसी भी बैठक या फिर जुलूस आयोजित करने के लिए पहले जिलाधिकारी की इजाजत लेनी होगी। इस दौरान भड़काऊ भाषण या फिर किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा फैलाने की नियत से की गई टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा घातक हथियार लेकर किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यही नहीं चुनाव धारा 144 लागू होने के बाद से राजनीतिक पर्टीयों पर भी कई तरह की रोक लगाई गई है और यदी इसका कोई उलंघन करता है तो उसके खिलाफ 144 के तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये नियम अगले 2 माह तक लागू रहेंगे।