Income Certificate in Uttarakhand : आय प्रमाण पत्र की वैधता को उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया आगे, अब 6 महीने नहीं 1 साल की होगी वैधता

Income Certificate in Uttarakhand : उत्तराखंड सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचना सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 6 महीने से बढ़ाते हुए 1 साल तक करने के आदेश दिए है । उत्तरखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए जनता को राहत देने का काम किया है । सरकार के इस फैसले से जनता को बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसको लेकर शासन द्वारा अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिए हैं।

Income Certificate in Uttarakhand : जनता की परेशानी को देखते हुए बढ़ाई वैधता

1— शासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि प्रदेश के नागरिकों को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत आख्या के क्रम में जिलाधिकारियों द्वारा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष किए जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

2- प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से सम्बन्धित है और 01 वर्ष की आय में खरीफ व रबी की फसल से ही आय का आंकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक की जाती है, जो कि 01 वर्ष की अवधि से आच्छादित है।

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3- उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा के लिए मा० राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संलग्न– 1 आय प्रमाण पत्र का प्रारूप अपलोड किये जाने हेतु भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।