हरियाणा सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विदेशी शराब के दामों में 4 से 5 फीसदी तक की बढ़ौतरी होने वाली है। जबकि देसी शराब की बोतल करीब 4 रुपए तक महंगी होगी। यह बदलाव 12 जून 2024 से लागू होंगे, क्योंकि पुरानी पॉलिसी इसी तारीख तक प्रभावी रहेगी।
बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ है कि प्रदेश में अब शराब के ठेके किसी गांव से 50 मीटर दूर खोले जा सकेंगे। वहीं कोई भी बार रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेगा। हालांकि इस मामले में दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद को छूट प्रदान की गई है। 12 बजे के बाद भी बार खोलने पर सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं है। बस उसके लिए भी सरकार ने एक्स्ट्रा फीस तय की है। यदि रात 12 के बाद से 2 बजे तक कोई बार खोलता है तो उसे सालाना 20 लाख रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा यदि 2 बजे के बाद भी कोई बार खोले रखना चाहता है तो उसे सरकार को 5 लाख रुपए प्रति घंटे की फीस देनी होगी।