Dahej Case In Vikasnagar : दहेज के लिए की पत्नी की हत्या, जज ने सुनाई ये सजा

Dahej Case In Vikasnagar : मामला विकास नगर का है जहां दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल कल अपने 10 साल की सजा सुनाई है इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है जिसे चुकाने ना चुकाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को रिहान पुत्र अब्दुल हसन निवासी ढकरानी ने अपनी पुत्रवधु गुलफ्सा की गुमशुदगी विकासनगर कोतवाली में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 19 अगस्त को पुत्रवधु रात में घर से कहीं चली गई।

मायके में फोन किया तो वहां भी नहीं पहुंची। उधर, गुलफ्सा की मां जमीला पत्नी मोहम्मद उमर निवासी जगाधरी हरियाणा ने कोतवाली पुलिस को दिए तहरीर में बताया था कि उसने बेटी की शादी 22 जुलाई 2018 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जुबेर पुत्र रिहान निवासी ग्राम ढकरानी के साथ किया था।

शादी के बाद दो बार 23 जुलाई और पांच अगस्त को उनकी पुत्री उनके पास आयी थी। जब दूसरी बार पांच अगस्त को जगाधरी आयी तो उसने बताया था कि जुबेर दहेज में बाइक और पैसे की मांग कर रहा है। वहीं मांग पूरी न होने पर रिहान ने उनकी बेटी को मार डाला।