पंजाब सरकार ने खाद की जमाखोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद की सैंपलिंग से लेकर उसकी गुणवत्ता और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के आदेश पर 91 फर्म के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। तीन एफआईआर दर्ज कर खाद के सैंपलिंग से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है।
मंत्री ने बताया कि विभाग ने 31 अक्तूबर तक कीटनाशकों के 2,063 नमूने लिए थे। इनकी जांच के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्म्स के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों के 1,751 नमूने, बायो खाद के 100 नमूने और जैविक खाद के 40 नमूने लिए गए। गलत ब्रांडिंग करने वाली 48 फर्म्स के लाइसेंस रद्द किए गए और उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गईं।
मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक टीम को बीज, कीटनाशक और खाद की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी नजर रखने के लिए चार से पांच जिलों का जिम्मा सौंपा गया है। ये टीमें किसानों के लिए कृषि वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की भी निगरानी करेंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी को भी किसानों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।